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भारत की भाषाएँ - एक नज़र में
13-Jun-2019
india
languages
भारत की भाषाएँ
- भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या - 22
- 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी - 14
- आठवीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएँ - सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृ भाषाओं की संख्या - 234
- शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा - तमिल
- शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएँ - संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू और उड़िया
- नागालैंड की राजभाषा है - अंग्रेज़ी
- जम्मू और कश्मीर की राजभाषा - उर्दू
- गोवा की राजभाषा - कोंकणी
- भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की राजभाषा - अंग्रेज़ी
- लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं - जेसरी (द्वीप भाषा) और महल
- सामान्यतः पुडुचेरी (पूर्व में पांडिचेरी) में बोली जाने वाली विदेशी भाषा - फ्रेंच
- 'पूर्व की इतालवी' कही जाने वाली भारतीय भाषा - तेलुगु
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं - हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगू
- ** अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है।
भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान
- भारतीय भाषा संस्थान - मैसूर, कर्नाटक
- महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय - वर्धा, महाराष्ट्र
- अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय - हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान - नई दिल्ली
- श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ - नई दिल्ली
- राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ - तिरूपति
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय - हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
- शास्त्रीय तमिल केन्द्रीय संस्थान - चेन्नई